मथुरा, जुलाई 15 -- मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पति ने अपनी पत्नी को दहेज की मांग पूरी न करने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि दया किशन यादव, निवासी द्वारिकापुरी कोटला रोड फिरोजाबाद ने अपनी बेटी रीना की शादी 17 फरवरी- 2016 को गांव तेहरा, वृंदावन निवासी रामू यादव के साथ की थी। बताया गया कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को पति व अन्य ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित कर मारपीट की जाने लगी थी। आरोप था कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर पति ने पत्नी रीना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 7 जनवरी 2018 को थाना वृंदावन में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज ...