मिर्जापुर, जून 9 -- मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने चुनार कोतवाली क्षेत्र के पचेवरा निवासी दहेज हत्या के आरोपी अजीत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक अजीत सिंह की शादी शिवेंद्र कुमार सिंह की पुत्री के साथ 20 अप्रैल-2025 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही अजीत सिंह और उनके परिवार के सदस्य विवाहिता को प्रताड़ित करते थे और 31 अक्तूबर-2025 को जहरीला पदार्थ दे दिया। इससे विवाहिता की इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गयी। मृतका के पिता की तहरीर पर पति को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति अजीत सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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