आगरा, अगस्त 10 -- दहेज हत्या के आरोपी मां-बेटा को अदालत से राहत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी महादेवी और उसके बेटे प्रवीन को बरी कर दिया है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा व वीमू आहूजा, साजिद अहमद ने तर्क दिए। मामला थाना मलपुरा का है। वादी रामवीर सिंह ने 20 जुलाई 2018 को तहरीर देकर बताया था कि दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री पिंकी की हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुत्री की ससुराल आने पर देखा कि उसकी पुत्री से मारपीट कर आरोपी हत्या कर घर से भाग गए हैं। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था। पुलिस ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।

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