मथुरा, जनवरी 11 -- दहेज की खातिर पत्नी को आग के हवाले करने के आरोपी पति की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने किया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि इन्द्रपाल ने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 9 दिसंबर 2020 को गढ़ी गौहनपुर हयातपुर थाना जमुनापार निवासी योगेन्द्र पुत्र घनश्याम के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले प्रियंका से दहेज के तौर पर तीन लाख रुपये व एक भैंस की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 5 दिसंबर 2025 को प्रियंका की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज की खातिर पुत्री को जिन्दा जलाए जाने की रिपोर्ट पति योगेन्द्र सहित कई ससुराल वालों के खिलाफ थाना जमुनापार में दर्ज कराई थी। पु...