पीलीभीत, जून 8 -- पीलीभीत। दहेज हत्या के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

मामले का विवरण थाना दियूरिया कलां में छह नवंबर 2025 को स्थानीय व्यक्ति मुकेश कुमार ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन संगीता देवी की शादी 2022 में राम सिंह उर्फ रामू पुत्र तेजराम निवासी नौवा नवीनगर से हुई थी। शादी के बाद पति व ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते लगे। 5-6 नवंबर 2025 की रात पति व अन्य ससुरालजन ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

जमानत याचिका का निर्णय आरोपी राम सिंह उर्फ रामू ने सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल...