अररिया, फरवरी 1 -- अररिया, विधि संवाददाता। दहेज उत्पीड़न का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एसडीजेएम पार्थ ने आरोपी पति को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पति को कारावास की सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा जीआर 2692/2019 में दिया गया है। सजा पाने वाला जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के डोरिया सोनापुर का रहनेवाला 32 वर्षीय आरोपी पति मो शाहनवाज आलम पिता स्व मंजूर आलम हैं। इस संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार राम ने बताया कि घटना 10 जून 2019 को आरोपी ने बीबी तकालुम जहा से तीन लाख रुपया दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने पर उन्हें मानसिक व शारीरिक पीड़ा पहुंचाया तथा घर से भगा दिया था।

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