हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, नवम्बर 13 -- बिहार के भभुआ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बलजिंदर पाल की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अकोढ़ी मेला निवासी विकेश कुमार एवं उसके पिता हरिचरण सिंह शामिल हैं। उन पर दहेज में भैंस नहीं देने पर बहू की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। मृतका के पति को अदालत ने 15 साल और ससुर को 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसकी पुष्टि अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने की। उन्होंने बताया कि कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के शिव गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी बेटी सोनी की शादी 2023 में विकेश कुमार के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से कराई थी। लेकिन, शादी और बेटी के जन्म के कुछ माह बाद ही गला...
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