दहेज प्रताड़ना में पति को तीन वर्ष की सजा
पटना, जून 23 -- दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपित जितेन्द्र लहेरी को कोर्ट ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित फतुहा के फतुहा थाना क्षेत्र के बांकीपुर गोरख का रहने वाला है। गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम राहुल कुमार वर्मा की अदालत ने जितेन्द्र लहेरी को तीन वर्ष की सजा सुनायी है। मुख्य अभियोजक विन्देश्वरी राम ने बताया कि अदालत ने आरोपित पति को तीन वर्ष कारावास की सजा और बीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर पांच माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पीड़िता रानी देवी ने फतुहा थाना में पति जितेन्द्र के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला 23 सितंबर को दर्ज कराया था।
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