दुमका, दिसम्बर 19 -- दुमका, प्रतिनिधि। दहेज प्रताड़ना के मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय ने पति एजाज आलम को दो साल की सजा व जुर्माना किया। दोषी एजाज आलम देवघर जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र चुलडिया गांव निवासी है। न्यायालय ने पति को दहेज प्रताड़ना के आरोप में दो सजा की सजा एवं 5 हजार जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने परिवारवाद केस संख्या 82/ 2020 में फैसला सुनाया। परिवारवाद नगर थाना क्षेत्र डंगालपाड़ा मुहल्ला निवासी पीड़िता शबिया खातून ने वर्ष 2020 में दर्ज कराया था। जिसमें पति समेत सास-ससुर के अलावे सात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। केस में पैरवी अधिवक्ता धमेंद्र नारायण कर रहे थे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़...