मऊ, जून 13 -- मऊ, संवाददाता। चार वर्ष पहले घोसी थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने तीनों दोषी अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सजा का आदेश सुनाया। मधुबन थाना क्षेत्र की सिकड़ीकोल निवासिनी उर्मिला देवी ने घोसी थाने में मामला दर्ज कराया था। बताया कि उसकी लड़की आरती की शादी 28 मई, 2021 में हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरती का पति समेत परिवार के अन्य सदस्य उसे दहेज की मांग को लेकर मारने-पीटने के साथ प्रताड़ित करना शुरु कर दिए थे। इस बीच 13 दिसंबर, 2022 को सूचन...