प्रयागराज, सितम्बर 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित करने और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अदालत ने पति समेत दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव ने सोमवार को राकेश पटेल पुत्र अमृत लाल पटेल और अरविंद कुमार पटेल पुत्र रामसुख पटेल को धारा 304बी आईपीसी में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी । यह भी पढ़ें- ककोरा गांव में विवाहिता को मार डाला, मुकदमा दर्जअदालत का आदेश यह आदेश अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मारुत्यानंद मिश्र तथा आरोपी पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुनाया।मामले की जानकारी अभियोजन के अनुसार, ताराचंद पटेल की पुत्री श्रद्धा का विवाह ...