रांची, दिसम्बर 4 -- रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और गर्भपात से संबंधित मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों मो. टिपू सुल्तान, मो. साकीर हजाम और नासरीन खातून को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शिकायतकर्ता ए खातून ने वर्ष 2017 में आरोप लगाया था कि शादी के बाद पति व ससुराल वालों ने अधिक दहेज व एक लाख रुपए नगद की मांग की, न देने पर मारपीट व गर्भपात के लिये जबरन दवाई दी गई। लेकिन, अदालत में गवाही के दौरान पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया। पीड़िता ने कहा कि परिवार के साथ समझौता हो चुका है और अब वह मामला नहीं लड़ना चाहती। अन्य गवाहों ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।
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