बोकारो, जनवरी 17 -- तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय से दहेज के लिए पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोपी अभियुक्त कसमार थाना अंतर्गत मधुकरपुर निवासी रंजीत कुमार सिंह को दोषी पाने के बाद 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा होगी। अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन दिया गया जिस आधार पर उसे जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की। जरीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी आशा देवी ने बताया था कि उसकी शादी 1995 में हुई थी। शादी के बाद 4 साल तक ससुराल में वह ठीक से रही, मगर उसके बाद उसे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना अभियुक्त के द्वारा ...