रांची, मार्च 30 -- रांची। दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के मामले में अदालत ने समझौते के आधार पर पति समेत तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। न्यायायुक्त एके मिश्रा न.-1 की अदालत ने अमरदीप कुमार सिन्हा, सबिता प्रसाद और प्रत्युष की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। साथ ही समझौते की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बताया कि मामला मध्यस्थता केंद्र में सुलझा लिया गया है। समझौते के तहत पति-पत्नी को 36 लाख रुपए चार किस्तों में देगा और स्त्रीधन लौटाएगा। सुनवाई के दिन 9 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा गया। महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोप है कि 5 फरवरी 2022 को विवाह के बाद करीब 90 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। ससुराल वालों पर स्त्री...