रांची, जुलाई 7 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में सूचिका के पति महताब आलम को दोषी करार कर दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने जेल की सजा काटनी होगी। पीड़िता ने दो मार्च 2023 को अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी शादी पुंदाग निवासी महताब आलम से 4 फरवरी 2018 को हुई थी। शादी के बाद से ही मानसिक यातनाएं ससुराल में दिया जाने लगा। 3 लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किया गया। दोनों के बीच मध्यस्थता केंद्र में सुलह भी हुआ। लेकिन, मध्यस्थता की शर्तों का अनुपालन महताब ने नहीं किया।

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