पाकुड़, जून 15 -- अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ के न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट जीआर नंबर 94/21 धारा 498 ए, 34 भादवि तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के दो दोष सिद्ध वारंटी को महेशपुर पुलिस ने रविवार रात गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार फरार चल रहे दोष सिद्ध वारंटी गुपीन उर्फ गोपीन किस्कू 66 वर्ष, सुभाष किस्कू 36 वर्ष दोनों महेशपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी को महेशपुर पुलिस ने विगत रात विधिवत रूप से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को गिरफ्तार दोनों दोष सिद्ध वारंटियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराकर पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थापन हेतु पाकुड़ भेज दिया गया है।

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