जमशेदपुर, सितम्बर 9 -- कोलकाता के एक बैंक की अधिकारी पत्नी वीणा कुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप 13 वर्षों बाद गोरखपुर निवासी राजेश कुमार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अधिकारी के खिलाफ सिद्ध हो गया। जमशेदपुर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत ने मंगलवार को एक वर्ष की सजा और 5000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया। दहेज प्रताड़ना के मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता दीपा सुधा सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के तीन और बचाव पक्ष के दो गवाहों का परीक्षण हुआ था। अधिवक्ता ने बताया कि सजा के बाद दोषी को अपील करने के लिए अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया।

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