बुलंदशहर, मई 13 -- एफटीसी अपर जिला जज (कक्ष संख्या-2) मनोज कुमार शासन ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में ससुर, सास, जेठ और जेठानी को दोषमुक्त कर दिया गया। बुधवार को ​विशेष अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पचौता का है। कासगंज निवासी अफसर सिंह ने अपनी बेटी नीलम की शादी 25 अप्रैल 2018 को कृष्ण कुमार के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग पांच लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग को लेकर नीलम का उत्पीड़न कर रहे थे। ​मांग पूरी न होने पर 22 सितंबर 2020 को नीलम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता अफसर सिंह ने पति कृष्ण...