देवघर, जून 14 -- देवघर प्रतिनिधि दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के एसीजेएम आनन्द सिंह की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 720/2023 के इस मामले में देवघर जिला के देवीपुर थाना अन्तर्गत झुमरबाद ग्राम निवासी असगर अंसारी, मुबारक मियां, कासीम मियां एवं नूरजहां बीबी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपितों के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित आरोप लगाए गए थे एवं आरोपों को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण व उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

हिंदी हिन्दुस...