हाजीपुर, अगस्त 3 -- महुआ थाने के शंकरपुर गांव में तीन साल पूर्व दहेज के लिए हुई नवविवाहिता की हत्या मामले में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पति को हत्या का दोषी माना है। यह जानकारी जिला लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने सोमवार को मीडियाकर्मियों को दी।

मामले की पृष्ठभूमि उन्होंने बताया कि कि राजापाकर थाना अंतर्गत ग्राम अलीपुर गनवीरा की निशा कुमारी की शादी नवीनानंद कुमार उर्फ धनगत कुमार निवासी ग्राम शंकरपुर थाना महुआ के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के समय निशा कुमारी के मायके वाले अपनी क्षमता अनुसार उपहार निशा कुमारी एवं उसके ससुराल वालों को दिए थे। इसके बावजूद निशा कुमारी शादी के बाद विदा होकर जब ससुराल गई तो उसके ससुराल वाले दहेज में एक बाइक एवं 5 लाख रुपया...