आगरा, अगस्त 28 -- दहेज की मांग को लेकर पत्नी के ऊपर चाय फेंक कर मारपीट करने के मामले में आरोपी पति एवं जेठ को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी पति श्यामजी व जेठ रामजी निवासी विद्यापुरम गोकुल नगर को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने वादिया, विवेचक समेत चार गवाह पेश किए। इसमें वादिया की गवाही आरोपियों को सजा दिलाने में अहम रही। वादिया/पीड़िता ने थाना एत्मादुद्दौला पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी शादी श्यामजी के साथ 13 नवंबर 2013 को हुई थी। शादी में मिले दहेज से उससे ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व सोने-चांदी के जेवरात की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। मिट्टी का तेल डाल जलाने का भी प्रयास ...