दहेज की खातिर पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आठ वर्ष की सजा
संतकबीरनगर, जुलाई 16 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दोषी पति को 08 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले का पृष्ठभूमि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला जनपद बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के बनरही गांव निवासी केशराम की पुत्री मांडवी देवी की मौत से जुड़ा है। मांडवी की शादी संतकबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के मीरापुर निवासी रिंकू चौहान पुत्र बुद्धिराम चौहान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही पति रिंकू चौहान, बाबा पाखंडी और चाची सास इन्द्रावती देवी अतिर...
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