जामताड़ा, मार्च 18 -- दहेज और अवैध संबंध बना मौत की वजह, पति दोषी करार -प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत का फैसला।-सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि तय।-जामताड़ा थाना कांड संख्या 32/2024 से जुड़ा मामला।-28 अप्रैल 2024 को हुई थी महिला की मौत।जामताड़ा, प्रतिनिधि।आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने बुधवार को आरोपी पति अरविंद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा- 306 के तहत दोषी करार दिया। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषी ठहराया गया। यह मामला जामताड़ा थाना कांड संख्या- 32/2024 से संबंधित है। घटना 28 अप्रैल 2024 की बताई गई है। इस संबंध में नारायणपुर थाना क्षेत...