दहेज उत्पीड़न में पति को तीन साल की सजा
महाराजगंज, अगस्त 13 -- महराजगंज, निज संवादददाता। दहेज की मांग को लेकर पत्नी से मारपीट, गाली-गलौज, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला महिला थाना वर्ष 2019 के मुकदमे का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी ने पति चिरामुद्दीन निवासी कुंतीनगर, गोरखपुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले में अपराध संख्या 17/2019 के तहत धारा 498ए, 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद 16 मई 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन अपर खंड)/त्वरित न्यायालय-01 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों ...
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