बस्ती, दिसम्बर 23 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में विवाहिता के पति, सास व ससुर को दोषी ठहराया है। न्यायालय में उपस्थित ससुर गनेशी को तीन साल की सजा व चार हजार रुपसे अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत से फरार पति व सास के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कलवारी थानाक्षेत्र के रामपुर गांव की रिंकी देवी ने लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसका विवाह लालगंज थाना क्षेत्र के मेहनौना गांव निवासी परमेश के साथ सात मई 2014 को हुआ था। उसके मायके वालों ने यथासंभव दान-दहेज दिया था। ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपए नकद व कार मांग कर प्रताड़ित करते थे...