रुद्रपुर, सितम्बर 18 -- रुद्रपुर, संवाददाता। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने आरोपी पति, सास और ससुर को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि अदालत ने आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी दांडिक अनिल सिंह ने बताया कि सितारगंज निवासी मनमोहनी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि तीन फरवरी 2020 को उनकी बेटी की शादी गुरुग्राम में सितारगंज निवासी संजीत मंडल के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही संजीत मंडल, उसके पिता ठाकुर मंडल और मां बीना मंडल ने तीन लाख रुपये और एक बुलेट बाइक की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आठ जुलाई 2020 को परिजनों क...