फिरोजाबाद, मार्च 26 -- न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के दोषी पति को दो वर्ष छ महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी के गांव गोंदई निवासी पूनम पत्नी राजू 10 जनवरी को गंभीर रूप से जलकर घायल हो गई थी। आगरा में उपचार के दौरान उसकी 22 जनवरी 2019 को मौत हो गई। भाई राकेश ने ससुरालियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने दहेज की खातिर पूनम की मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या की है।राकेश ने राजू, चंदन सिंह, ओसपाल, शिव कुमार, राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने पति राजू के खिलाफ धारा 498 ए तथा धारा 302 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्रैक कोर्ट संख्या एक श्यामबाबू की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे...