सुल्तानपुर, दिसम्बर 17 -- सुलतानपुर। करौंदीकला थाना क्षेत्र में चार साल पूर्व हुए दहेज उत्पीड़न के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है। अधिवक्ता अशोक शुक्ल ने बताया कि पीड़िता अंशिका सिंह की तहरीर पर पति नितेश सिंह और सुसराल वालों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...