हापुड़, फरवरी 23 -- दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट डा.ब्रहमपाल सिंह ने पति, सास और ससुर को सजा सुनाई है। इसके साथ ही वादी के अधिवक्ता पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर निवासी लवलीन ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि 8 फरवरी 2012 को कविनगर गाजियाबाद निवासी निशांत के साथ उसका विवाह हुआ था। सगाई में परिजन ने दस लाख रुपये, घरेलू सामान, आभूषण दिया था। विवाह के कुछ समय बाद वह अपने पति के साथ बेंगलौर चली गई, जहां वह बैंक में नौकरी करते थे। सास पुष्पा, सुसर कुंवरपाल, नन्द एवं पति निशान्त दहेज कम होने का ताना देकर मारपीट करने लगे। पीडि़ता अपने मायके में फोन न करें, इसपर उसका फो दौड़ दिया। इसी बीच...
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