आगरा, मई 13 -- दहेज उत्पीड़न, मारपीट समेत अन्य में आरोपित पति समेत तीन ससुरालीजन को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित पति, सास और ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता विकास गौतम ने तर्क दिए। वादी प्रगति शर्मा ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी शादी तीन मई 21 को आरोपित हिमांशु निवासी हाथरस के साथ हुई थी। दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण पति हिमांशु, सास उषा रानी, ससुर राधेश्याम उसे प्रताड़ित कर 10 लाख रुपये मायके से लाने के लिए दबाव डालते थे। गर्भवती अवस्था में भी मारपीट कर उसका गर्भ गिरा दिया था। मुकदमे के विचारण के दौरान वादी समेत गवाह पूर्व कथन से मुकर गए।

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