गोरखपुर, जुलाई 8 -- गोरखपुर। दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला महादेवा निवासी अभियुक्त फैजान अली को पांच साल के कठोर कारावास एवं 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल तीन माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र जायसवाल का कहना था कि पीड़िता की शादी अभियुक्त के भाई के साथ 22 जून 2018 को हुई थी। शादी के बाद से ही पीड़िता का पति और उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज के लिए पीड़िता को प्रताड़ित करने लगे। शादी के एक माह बाद पीड़िता का पति विदेश कमाने चला गया। पीड़िता किसी तरह वहां रह रही थी। 13 अक्तूबर 2018 की रात करीब दस बजे पीड़िता का देवर अभियुक्त फै...