विकासनगर, नवम्बर 30 -- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपी मां-बेटे को दोषमुक्त कर दिया। दोनों पर वर्ष 2023 में सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पीड़िता मुर्शिदा पत्नी सागिर ने तहरीर दी थी। बताया था कि उसका निकाह सागिर पुत्र हसमत अली निवासी शंकरपुर, हुकूमतपुर के साथ शंकरपुर हुकूमतपुर में हुआ था। निकाह के पश्चात से ही उसके पति, जेठ, सास, देवर उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। वह उसके साथ मारपीट करते हैं। दहेज में दो लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में अभियोजन पक्ष घटना को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी सागिर और उसकी मां हसमत को दोषमुक्त कर दिया।
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