मोतिहारी, मार्च 12 -- मोतिहारी, विसं.। द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने दहेज हत्या में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना के पतौरा मठिया निवासी प्रिंस कुमार को हुई । छतौनी थाना के बड़ा बरियारपुर निवासी रामजी सिंह ने वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज कराते हुए मृतक के पति प्रिंस कुमार सहित उसके आधा दर्जन परिजनों को नामजद किया था। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री पूजा कुमारी की शादी 17 मई 2019 को प्रिंस कुमार के साथ हुई थी। सभी नामजद लोग शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में दो लाख रुपए व बाइक की मांग करने लगे। 5 सितंबर 2023 को सूचना मिली कि उसकी पुत्री को नामजद लोग दहेज के लिए जहर देकर ...