महाराजगंज, अगस्त 24 -- महराजगंज, निज संवाददाता। यदि आप अपना निजी मकान या व्यवसायिक भवन बनवा चुके हैं या बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट (बीओसी) को जान समझ लीजिए। इस कानून के तहत सभी निर्माण कराने वाले व्यक्ति या संस्था को कुल निर्माण की लागत का एक प्रतिशत उपकर (सेस )जमा करना अनिवार्य है। इस कानून पर ठीक से अमल नहीं होने से लोग सेस नहीं जमा कर रहे हैं, लेकिन अब शासन के निर्देश पर श्रम विभाग मकान स्वामियों से सेस वसूलने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए विभाग निर्माणाधीन व बन चुके मकानों का सर्वे कर रहा है। इसके क्रम में हाल ही में दस लोगों को नोटिस जारी कर सेस की रकम जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। सेस जमा नहीं करने पर दो से चार गुना तक पेनाल्टी लग सकती है। सर्वे में देखा जा रहा है कि निर्माणाीधन मकान कितने क्षेत्रफल में...
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