गोरखपुर, अप्रैल 21 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवकों से 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरके श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 8 पास, आईटीआई/पॉलीटेक्निक प्रशिक्षित या पारंपरिक कारीगर, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है और जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, आवेदन के पात्र हैं। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुषों को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। ऋण पर लगने वाले ब्याज में सामान्य वर्ग को 4 प्रतिशत देना होगा, जबकि शेष और आरक्षित वर्ग का पूरा ब्याज 5 वर्षों तक विभाग वहन करेगा। यह भी पढ़ें- हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने को डेढ़ क...