समस्तीपुर, जून 18 -- समस्तीपुर। जिलेभर के निबंधन कार्यालयों में जमीन की खरीद-बिक्री आदि के निबंधन में दस्तावेज लेखन करने वाले निबंधित दस्तावेज नवीस व स्टाम्प उपलब्ध कराने वाले निबंधित स्टाम्प वेंडर अब सेवा प्रदाता बनेंगे। निबंधन विभाग उन्हें सेवा प्रदाता का लाइसेंस जारी करेंगे। लाइसेंस जारी करने तक सभी दस्तावेज नवीस व स्टाम्प वेंडर अपने निबंधन संख्या पर ई-निबंधन में लॉग-इन कर दस्तावेजों के प्रारूपण व ई-फाइलिंग का कार्य करेंगे। इसको लेकर राज्य निदेशालय पटना से जिला निबंधक के अलावा सभी अवर निबंधको को निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत जिला स्तर पर कार्य शुरू किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार निबंधन नियमावली 2026 राज्य के कई जिलों में लागू हो चुका है। समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में यह नियमावली लागू की जाएगी। यह भी पढ़ें- दस्तावेज नवीस व स...