दस्तावेजों में हेराफेरी कर खनन पट्टा लेने वाले 13 व्यवसायियों पर प्राथमिकी दर्ज
पाकुड़, जून 8 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। झारखंड के पाकुड़ जिले में पत्थर माफियाओं और अवैध खनन सिंडिकेट के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रांची मुख्यालय के निर्देश पर जिला खनन विभाग ने 1 जून को नगर थाने में कुल 13 पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की प्राथमिकी कांड संख्या 123/26 दर्ज कराई है। यह कार्रवाई महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे के बाद की गई है। नियमों के मुताबिक, 12.40 एकड़ से अधिक भूमि पर खनन पट्टे के लिए केंद्र स्तरीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य है, जबकि इससे कम रकबे पर राज्यस्तरीय प्राधिकरण स्वीकृति दे सकता है। केंद्र की कठिन स्क्रूटनी से बचने के लिए इन व्यवसायियों ने खनन कार्यालय की मूल रिपोर्ट में छेड़छाड़ की। उन्होंने तय रकबे से कम भूमि दर्शाकर ' बी1' श्रेणी केंद्र के ...
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