गाज़ियाबाद, दिसम्बर 27 -- - कागजों पर चलने वाली फर्मों को देखते हुए होगा सत्यापन गाजियाबाद,संवाददाता। जिले में अब दवा दुकान का लाइसेंस लेने से पहले भौतिक सत्यापन कराना होगा। बिना स्थल निरीक्षण के अब किसी भी दवा दुकान को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इससे कागजों में संचालित होने वाली दुकानों पर रोक लगेगी। दवाओं की अवैध रूप से बिक्री भी नहीं हो सकेगी। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए औषधि विभाग विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहा है। अब औषधि विभाग ने नकेल कसने के साथ अवैध रूप से दवाओं की बिक्री रोकने के लिए लाइसेंस जारी या रिनुअल करने के लिए दुकानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया है। इससे कागजों में संचालित हो रही फर्मों पर रोक लगेगी। साथ ही नई कोई ऐसी फर्म नहीं खुल सकेगी जो कागजों में संचालित हो। जिले में करीब छह हजार बड़ी से लेकर छोटी दवा दुकाने...