नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- दवा की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने हर तरह की दवा की दुकानों पर एक क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड और टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से देश में दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों की मॉनिटरिंग करने में आम लोग भी जुड़ जाएंगे। सरकार के फैसले के अनुसार पूरे देश में सभी खुदरा और थोक दवा की दुकानों पर एक क्यूआर कोड और हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3024 चस्पा होगा। इसके जरिए कोई भी आदमी दवा की खराब गुणवत्ता और रिएक्शन (दुष्प्रभाव) की जानकारी दे सकता है। यह जानकारी राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों तक सीधे पहुंचेगी। इससे मामले की जांच तत्काल शुरू होग...