नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानून/नियम बनाने की सिफारिश करने वाली एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समिति सुझावों और सभी हितधारकों के पक्षों को सुनने के बाद केंद्र को अपनी सिफारिशें देगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र को समिति गठित करने और आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर विचार करते हुए दिया है, जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक लेन-देन को रोकने के लिए दवाओं के मार्केटिंग के तरीकों को कानूनी रूप से नियमन की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहत...