दलित से मारपीट में दो को चार वर्ष की कैद व जुर्माना
हमीरपुर, जून 25 -- हमीरपुर, संवाददाता। सोलह वर्ष पूर्व शराब लाने से मना करने पर दलित युवक के साथ गांव के दो लोगों ने मिलकर मारपीट की थी। पीड़ित के पिता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को चार वर्ष का कठोर कारावास व 24 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित को बतौर प्रतिकर 25 हजार देने का आदेश किया। विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी) विजय सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के परछा गांव निवासी प्रागीलाल ने 20 जून 2010 को थाने में तहरीर देकर बताया कि 19 जून को दोपहर 1 बजे उसका पुत्र राजेश गांव में लल्लू लोधी की दुकान में सामान लेने गया था। यह भी पढ़ें- मारपीट कर झोपड़ी जलाने में ग्यारह को तीनवर्ष की सजा वहां पर गांव का जयप्रकाश पुत्र गिरजा लोधी व ठाकुरदास पुत्र बेसिया लोधी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.