बुलंदशहर, जून 30 -- विशेष न्यायाधीश, अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम ओम प्रकाश वर्मा-तृतीय ने बच्चों के विवाद में मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में मां-बेटे समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर 33-33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विपुल कुमार राघव ने बताया कि नवंबर 2016 की शाम पीड़ित देवेंद्र ने कोतवाली देहात में अपने भाई राजेंद्र सिंह की हत्या की तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 18 नवंबर 2016 को उनके भाई राजेंद्र सिंह के 12 वर्षीय पुत्र को कुछ युवकों द्वारा मारापीटा गया। यह भी पढ़ें- रंजिश में युवक की हत्या में दो अभियुक्तों को उम्रकैद राजेंद्र सिंह बीच-बचाव कराकर उसे अपने साथ घर ले आए। कुछ देर बाद आरोपी सोनू पुत्र हरिश्चंद्...