हरदोई, सितम्बर 11 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने दलित युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 37 हजार अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि घटना के दिन शाम करीब 4:30 बजे वह घर पर अकेली थी और पिता बाहर गए थे। तभी अभियुक्त गुड्डू उर्फ जयप्रकाश घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। आरोप है गुड्डू ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। यह भी पढ़ें- युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म में 10 साल की सजा, 12 हजार रुपये का जुर्माना न्यायालय में पीड़िता ने अपने बयान में श्यामू यादव पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया। उसने बताया कि शोर मचाने पर दोनों अभियुक्त...