बुलंदशहर, मई 9 -- बुलंदशहर। न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने वर्ष 2018 को स्याना क्षेत्र की एक दलित युवती को अगवा कर बंधक बनाकर गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने एक अभियुक्त पर 25,500 रुपये एवं दूसरे अभियुक्त पर 35,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। लोक अभियोजक विपुल राघव और मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2018 को आरोपी नूर मौहम्मद अली उर्फ मौहम्मद अली पुत्र अल्ला नूर निवासी गांव लूटसान थाना सासनी(हाथरस) एवं अमृतपाल पुत्र जसपाल सिंह निवासी गुरुनानक नगर भंटिडा(पंजाब) द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण कर बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा 20 ...