कुशीनगर, मई 21 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। कुशीनगर जिले के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने दलित युवती का अपहरण कर उससे जबरन दासता कराने के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुका पाने की दशा में दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एससी-एसटी एक्ट की अदालत के विशेष लोक अभियोजक महेंद्र प्रताप गोविंद राव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पटहेरवा थाने में इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया था कि 18 फरवरी, 2022 को एक परिवार की 20 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर व लालच देकर कहीं गायब कर दिया गया। पीड़िता के पिता ने बताया था कि पूजा उर्फ हीना पुत्री ऐनुल अंसारी निवासी फरेन्दहा, थाना पटहेरवा व उसके मां-बाप आर्केष्...