बुलंदशहर, फरवरी 27 -- न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी के न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार-3 ने वर्ष 2009 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 1.05 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को अभियोजक विपुल राघव और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक पुत्र कृपाल सिंह जाट निवासी गांव धनौरा(ककोड़) द्वारा वर्ष 2009 में गांव के ही वादी घूरेलाल पुत्र करनवीर जाटव के पुत्र सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 11 जनवरी 2009 को थाना कोतवाली देहात पर घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। मामले की सुनवाई में हुई। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन ...
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