संतकबीरनगर, दिसम्बर 13 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। दलित युवक को जातिसूचक गाली देते हुए मारपीट कर हाथ की उंगली तोड़ने के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गजेन्द्र की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार कर तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी रामराज गुप्ता पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में कुल 6 हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया। चीनी कम तौलने के विवाद को लेकर आरोपी ने मारपीट कर घायल किया था। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया पंडित का है। आरोपी रामराज गुप्ता पुत्र प्रेम ...