सोनभद्र, मार्च 11 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दलित महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके ऊपर 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला ने एसीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। विपक्षीगण नंदलाल, कांग्रेस व एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना कराए जाने की मांग की थी। अवगत क...
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