हमीरपुर, जुलाई 28 -- हमीरपुर, संवाददाता। जलालपुर थानाक्षेत्र के पुरैनी गांव में जमीन के लिए दलित महिला की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में एसपी के आदेश पर नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह ने आठ आरोपितों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 1.28 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 35 हजार पीड़िता को देने का आदेश किया।विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी) विजय सिंह ने बताया कि जलालपुर थानाक्षेत्र के पुरैनी गांव की श्याम कुंवर पत्नी महादेव श्रीवास ने 28 मार्च 2008 को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी माता सुखिया से 8 डिसमिल जमीन मिली है। जिसमें कच्चा मकान बनाकर पति व बच्चों के साथ रहती है। बगल में सियाराम शुक्ला की जमीन है। जिसमें टेलीफोन टावर लगा है। सियाराम ने उससे मकान खाली करने का दबाव बन...