मुरादाबाद, मार्च 9 -- विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने दलित परिवार के साथ मारपीट और धमकी देने में करीब 17 वर्ष पुराने मामले में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर कुल 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला थाना छजलैट क्षेत्र के गांव लदावली निवासी मैराजी की शिकायत से जुड़ा है। चार अगस्त 2009 को गांव में लगे मेले के दौरान मैराजी के बेटे रवि की गांव कमधपुरी के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में रात करीब 10 बजे सत्यवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, राजवीर उर्फ राजबीर सिंह और रनवीर सिंह घर में घुस आए और परिवार के लोगों से मारपीट की। घटना में चन्द्रपाल, रविपाल और महेन्द्र सहित कई लोग घायल हो गए थे। तहरीर पर थाना छजलैट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ...